कानपुर लैंबॉर्गिनी हादसा: ACMM कोर्ट से शिवम मिश्रा को राहत, 20 हजार के मुचलके पर रिहाई

कानपुर। शहर के चर्चित वीआईपी रोड लैंबॉर्गिनी कार हादसे में आरोपी शिवम मिश्रा को एसीएमएम (ACMM) कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पुलिस द्वारा मांगी गई 14 दिन की न्यायिक रिमांड की अर्जी खारिज कर दी और शिवम को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने नोटिस प्रक्रिया पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान शिवम मिश्रा ने खुद अपनी पैरवी की। कोर्ट में पुलिस की ओर से दो बार नोटिस दिए जाने का पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसी आधार पर अदालत ने न्यायिक रिमांड की मांग अस्वीकार कर दी। हालांकि, कोर्ट ने शिवम को पुलिस जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है।
12 करोड़ की लैंबॉर्गिनी से हुआ था हादसा
गौरतलब है कि वीआईपी रोड, ग्वालटोली क्षेत्र में करीब 12 करोड़ रुपये की लैंबॉर्गिनी कार से हुए हादसे में कई लोग घायल हो गए थे। पुलिस के अनुसार, हादसे के समय कार की ड्राइविंग सीट पर शिवम मिश्रा ही मौजूद था।डीसीपी अतुल श्रीवास्तव के मुताबिक, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमें गठित की गई थीं और छापेमारी के बाद उसे कानपुर से पकड़ा गया।
ड्राइवर पर विवाद और वायरल वीडियो
मामले में बचाव पक्ष ने दावा किया कि कार ड्राइवर मोहन लाल चला रहा था, लेकिन वायरल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज में शिवम को ड्राइविंग सीट से बाहर निकलते देखा गया।हादसे के बाद मौके पर कुछ बाउंसर भी दिखाई दिए, जो कथित रूप से कार की नंबर प्लेट हटाने या ढकने की कोशिश करते नजर आए। उनके हाथ में वॉकी-टॉकी भी देखे गए, जिससे पहचान छिपाने के प्रयास के आरोप लगे।
शुरुआती जांच पर उठे सवाल
हादसे के बाद पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर सवाल खड़े हुए थे। ग्वालटोली थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जब शिवम के घर पहुंची तो दरवाजा नहीं खोला गया, जिसके बाद उसे फरार बताया गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।अब शिवम मिश्रा को पुलिस जांच में सहयोग करना होगा। कोर्ट के फैसले के बाद इस हाई-प्रोफाइल केस की अगली सुनवाई और पुलिस की जांच पर सभी की नजरें टिकी हैं।
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