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UP NEWS: चाइनीज मांझे पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन, मौत को माना जाएगा मर्डर

5 February 2026
UP NEWS: चाइनीज मांझे पर सीएम योगी का बड़ा एक्शन, मौत को माना जाएगा मर्डर

उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे से हो रही लगातार दुर्घटनाओं और मौतों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। सीएम योगी ने इस खतरनाक मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाते हुए साफ कहा है कि चाइनीज मांझे से होने वाली मौत को अब हत्या (मर्डर) माना जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी पुलिस प्रमुखों को सख्त निर्देश दिए हैं कि चाइनीज मांझे की बिक्री, भंडारण और उपयोग के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए।

पुलिस प्रमुखों को छापेमारी के निर्देश

सीएम योगी ने सवाल उठाया कि प्रतिबंध के बावजूद आखिर प्रदेश में चाइनीज मांझा उपलब्ध कैसे हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि दुकानों, गोदामों और ऑनलाइन माध्यमों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाए। जहां भी चाइनीज मांझा मिले, वहां तत्काल छापेमारी और कठोर कार्रवाई की जाए।

मौत को माना जाएगा मर्डर

मुख्यमंत्री का यह बयान बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि चाइनीज मांझा सिर्फ एक गैरकानूनी वस्तु नहीं, बल्कि मानव जीवन के लिए जानलेवा हथियार बन चुका है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति या पक्षी की मौत चाइनीज मांझे से होती है, तो उसे सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि आपराधिक कृत्य माना जाएगा। दोषियों के खिलाफ हत्या जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

प्रदेशभर में चलेगा विशेष अभियान

सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जाए। यह अभियान सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सालभर जारी रहेगा। साथ ही इस कार्रवाई की उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा भी की जाएगी, ताकि किसी स्तर पर ढिलाई न हो।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

गौरतलब है कि इसी महीने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। पतंगबाजी में चीनी मांझे के उपयोग के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि राज्य सरकार इस विषय पर पहले से जारी निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है।

मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने स्पष्ट किया कि पतंगबाजी के चरम समय में सरकारी तंत्र की जिम्मेदारी है कि मानव जीवन और पक्षियों के जीवन को खतरे में डालने वाले चीनी मांझे का विनिर्माण, बिक्री और उपयोग पूरी तरह रोका जाए

2015 के आदेश की याद दिलाई

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया था कि 19 नवंबर 2015 को इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है कि कानून के अनुसार किसी भी रूप में चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित किया जाए। अदालत ने इस पुराने आदेश का हवाला देते हुए राज्य सरकार को दोबारा सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

प्रशासन और समाज की साझा जिम्मेदारी

चाइनीज मांझा न सिर्फ इंसानों के लिए, बल्कि पक्षियों और पर्यावरण के लिए भी बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। सीएम योगी के इस फैसले से साफ है कि सरकार जन सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी। अब यह जिम्मेदारी प्रशासन के साथ-साथ समाज की भी है कि ऐसे खतरनाक सामान के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जाए।