Toll Tax New Rules: टोल नहीं चुकाया तो अटकेंगी गाड़ियों की सेवाएं, NOC, फिटनेस और नेशनल परमिट पर केंद्र सरकार की सख्ती

Toll Tax New Rules: नई दिल्ली।अब हाईवे पर टोल टैक्स न चुकाना वाहन मालिकों को भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी वाहन का टोल भुगतान लंबित रहता है, तो उसे NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट), फिटनेस सर्टिफिकेट और नेशनल परमिट जैसी अहम सेवाएं नहीं दी जाएंगी।सरकार के इस फैसले का मकसद टोल टैक्स की वसूली को और सख्त बनाना और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के रखरखाव को मजबूत करना बताया जा रहा है।

टोल बकाया रहने पर क्या-क्या सेवाएं रुकेंगी?
केंद्र सरकार के अनुसार, जिन वाहन मालिकों पर टोल टैक्स बकाया है, उन्हें निम्न सेवाओं से वंचित किया जा सकता हैवाहन का NOC जारी नहीं होगा फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा नेशनल परमिट जारी या नवीनीकरण नहीं होगा कमर्शियल वाहनों के संचालन में कानूनी अड़चनें आएंगी सरकार का कहना है कि डिजिटल सिस्टम के जरिए टोल बकाया की जानकारी को वाहन डाटाबेस से जोड़ा जाएगा।
क्यों लिया गया यह फैसला?
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, कई वाहन चालक FASTag होने के बावजूद टोल भुगतान से बचते हैं, जिससे राजस्व को नुकसान होता है। इस सख्ती से टोल चोरी पर रोक लगेगी राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए फंड सुनिश्चित होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अधिक पारदर्शी बनेगा
वाहन मालिकों के लिए क्या है जरूरी सलाह?
सरकार ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय पर टोल टैक्स का भुगतान करें अपने FASTag बैलेंस को हमेशा अपडेट रखें किसी भी लंबित शुल्क का जल्द निपटान करें ऐसा न करने पर भविष्य में वाहन से जुड़ी जरूरी सरकारी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।
कब से लागू होगी व्यवस्था?
सूत्रों के मुताबिक, यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी और जल्द ही इसके लिए औपचारिक दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।
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