संभल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: ईदगाह जमींदोज, 25 फीट ऊंची मीनार पर चला बुलडोजर

UP के संभल में असमोली ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम मढ़न में मंगलवार को प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया. राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस, पीएसी और आरएएफ की भारी मौजूदगी में सरकारी कब्रिस्तान की भूमि पर बनी ईदगाह पर बुलडोजर चलाया. सबसे पहले 25 फीट ऊंची ईदगाह की मीनार को गिराया गया और फिर इसके बाद शेष निर्माण को भी ध्वस्त किया गया. साथ ही एक महिला की जमीन पर बने दो पक्के मकानों को जमींदोज कर दिया.
कार्रवाई के दौरान स्वयं जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मुस्तैद रहे और स्थिति का जायजा लिया.
तहसीलदार धीरेंद्र कुमार ने बताया कि गांव मढ़न में गाटा संख्या 208, रकबा 0.0070 हेक्टेयर भूमि कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है. इस भूमि पर किए गए निर्माण को लेकर राजस्व संहिता-2006 की धारा 67 के तहत तहसीलदार न्यायालय से बेदखली के आदेश जारी किए गए थे. वहीं दूसरी कार्रवाई गाटा संख्या 393 की भूमि को लेकर की गई. इस भूमि में से 0.128 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर अवैध कब्जे के मामले में एसडीएम न्यायिक न्यायालय ने 8 जुलाई को बेदखली के आदेश दिए थे. आदेश के पालन के लिए तहसीलदार ने नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल और शुभम प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की थी.
प्रशासन की टीम ने गांव की एक महिला की भूमि पर बने दो अवैध मकानों को भी ध्वस्त किया. बताया गया कि मुबशशरा खातून पत्नी गुलाम सब्बर की ओर से दायर वाद में न्यायालय ने बेदखली के आदेश दिए थे. कार्रवाई के दौरान मकान मालिकों ने विरोध जताया. इस पर तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने उनसे जमीन के बैनामे और दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा. दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर कार्रवाई आगे बढ़ाई गई. बुलडोजर पहुंचने से पहले कब्जाधारियों ने अपने सामान को बाहर निकाल लिया.
100 से अधिक पुलिसकर्मी रहे तैनात: कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर कई थानों की पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान तैनात रहे. करीब 100 सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में अभियान चलाया गया. आसपास के लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई थी. प्रशासन ने पूरे अभियान को शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कराया. मौके पर तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह, नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरैल, शुभम प्रताप सिंह, कानूनगो चंद्रपाल सिंह, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल मौजूद रहे.
जनवरी 2026 में हुई थी शिकायत: जनवरी 2026 में ग्रामीणों ने तत्कालीन जिलाधिकारी से सरकारी कब्रिस्तान की भूमि पर बने निर्माण को लेकर शिकायत की थी. जांच और पैमाइश में निर्माण को अवैध पाए जाने के बाद न्यायालय में कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हुई. 21 अप्रैल 2026 को तहसीलदार न्यायालय ने ईदगाह हटाने के आदेश जारी किए थे.
अवैध कब्जों के खिलाफ होगी कार्रवाई : तहसीलदार तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि गांव मढ़न में लंबे समय से अवैध कब्जों की शिकायतें मिल रही थीं। एक महिला की भूमि पर कब्जा कर बनाए गए दो मकानों को न्यायालय के आदेश पर हटाकर भूमि खाली कराई गई है. उन्होंने कहा कि सड़क किनारे स्थित गाटा संख्या 208 की भूमि चकबंदी में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित थी, जिस पर अवैध कब्जा किया गया था. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है, उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
डीएम क्या बोले? संभल डीएम अंकित खंडेलवाल ने बताया कि कब्रिस्तान की भूमि पर ईदगाह बनी हुई थी जो कि अवैध थी. इसमें भराव डलवाया गया था। भराव डलवाकर महंगी जमीन होने की वजह से प्लॉटिंग करने की तैयारी थी. शिकायत के बाद न्यायालय में वाद दाखिल किया गया. इसके बाद कब्रिस्तान में बनी अवैध ईदगाह को ध्वस्त कर उसे कब्रिस्तान के स्वरूप में लौटा दिया गया है.
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