दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और विजय नायर को सभी आरोपों से बरी किया.

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े CBI मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के शीर्ष नेताओं Arvind Kejriwal, Manish Sisodia और विजय नायर को सभी आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि CBI अरोप साबित करने में विफल रही और मामले में न तो कोई आपराधिक षड्यंत्र दिखा और न ही कोई विश्वसनीय सबूत पेश किए गए।

स्पेशल जज जितेन्द्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि कोई ओवरऑल साजिश या क्रिमिनल इंटेंट नहीं मिला। अदालत ने CBI को बिना सबूत आरोप लगाने पर फटकार लगाई और आरोपपत्र में मिली कमियों का भी जिक्र किया, जिनका समर्थन किसी गवाह या बयान से नहीं होता।
इस फैसले के खिलाफ CBI अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करेगी। वहीं, अरविंद केजरीवाल आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी प्रतिक्रिया देंगे।अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 से 13 सितंबर 2024 तक जेल में रहे, जबकि मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से 9 अगस्त 2024 तक जेल में रहे। मनीष सिसोदिया को केवल सप्ताह में एक बार पत्नी से मिलने की अनुमति मिली, वह भी ED और CBI की निगरानी में।
इस बरी फैसले के बाद AAP नेताओं ने इसे सत्य और न्याय की जीत करार दिया। कोर्ट के फैसले ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है और अब CBI की अपील प्रक्रिया पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
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