15 सितंबर तक ITR नहीं भरा तो लगेगी भारी पेनल्टी, जानें आसान तरीका

15 सितंबर तक ITR नहीं भरा तो लगेगी भारी पेनल्टी, जानें आसान तरीका

This Post Views: 153 आयकर रिटर्न (ITR) भरना हर साल आयकरदाताओं के लिए अनिवार्य होता है। केंद्रीय सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 सितंबर 2025 तक अगर आपने अपना ITR फाइल नहीं किया, तो आपको भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल सरकार ने किसी भी तरह का एक्सटेंशन नहीं दिया…

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