UP Women Night Shift Law: योगी सरकार का बड़ा फैसला, महिलाओं को नाइट ड्यूटी की सहमति का अधिकार मिला

UP Women Night Shift Law लखनऊ।उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब प्रदेश में महिलाओं को नाइट ड्यूटी के लिए अपनी सहमति देने का अधिकार (Consent for Night Shift) मिल गया है।इस फैसले के बाद महिलाएं 100% अपनी शर्तों पर करियर की उड़ान भर सकेंगी।

महिलाओं को मिला अधिकार, सुरक्षा के साथ सम्मान भी
नई नीति के तहत अब कोई भी कंपनी, संस्थान या संगठन महिला कर्मचारियों को रात्रि पाली (Night Duty) में तभी शामिल कर सकेगा जब वह अपनी सहमति (Written Consent) देगी।योगी सरकार ने इसे महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और समान अवसरों की दिशा में ‘कवच’ (Protective Step) बताया है।

क्या है नया नियम?
- महिलाओं से नाइट शिफ्ट से पहले लिखित सहमति (Written Consent) ली जाएगी।
- कार्यस्थल पर सुरक्षा, परिवहन और हेल्पलाइन की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
- नाइट शिफ्ट में महिला कर्मचारियों के लिए फूड, रेस्ट और सेफ जोन एरिया की सुविधा जरूरी होगी।
- किसी भी प्रकार का भेदभाव या दबाव डालने पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
योगी सरकार का उद्देश्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि“नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हमारी प्राथमिकता है। महिलाओं को उनके अधिकार और सुरक्षा देना ही सशक्त भारत की पहचान है।”
महिला रोजगार में बड़ा बदलाव
राज्य सरकार के श्रम विभाग के अनुसार, इस फैसले से IT, मेडिकल, सिक्योरिटी और सर्विस सेक्टर में महिला रोजगार बढ़ेगा।नाइट शिफ्ट जॉब्स में समान अवसर सुनिश्चित होंगे। महिलाओं की भागीदारी 30% से बढ़कर 45% तक पहुंचने की उम्मीद है।
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