योगी सरकार का बड़ा फैसला: लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक वर्ग के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए सरकार की ओर से एक लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सुविधा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

नई व्यवस्था के तहत सहायता राशि को तीन श्रेणियों में बांटा गया है
- सामान्य विवाह: ₹65,000
- अंतर्जातीय विवाह: ₹75,000
- सामूहिक विवाह: ₹85,000
श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य है कि कोई भी श्रमिक परिवार आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटी की शादी का सपना अधूरा न छोड़े। पहले इस योजना में सामान्य विवाह के लिए ₹51,000 दिए जाते थे, जिसे अब बढ़ाकर ₹65,000 कर दिया गया है।राज्य सरकार का कहना है कि यह योजना श्रमिक परिवारों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
आवेदन प्रक्रिया

इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकेगा। इच्छुक श्रमिक www.upbocwboard.in वेबसाइट या जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- पंजीकरण शुल्क: ₹20
- वार्षिक अंशदान: ₹20
आवेदन के साथ आधार कार्ड, श्रमिक पंजीकरण कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र (विवाह के बाद) और बैंक खाता विवरण लगाना अनिवार्य होगा।सहायता राशि डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। किसी भी शिकायत या जानकारी के लिए हेल्पलाइन 1800-1800-123 पर संपर्क किया जा सकता है।राज्य में फिलहाल 1.88 करोड़ से अधिक निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं। सरकार को उम्मीद है कि यह पहल श्रमिक परिवारों की बेटियों के विवाह में बड़ी राहत प्रदान करेगी और समाज में समानता तथा एकता की भावना को मजबूत करेगी।
