Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आज़म खान तथा उनके बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म खान को कोर्ट ने दो पैनकार्ड मामले में दोषी करार दिया है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) के न्यायाधीश शोभित बंसल ने दोनों को सात साल की सज़ा सुनाई है। फ़ैसला सुनने के तुरंत बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज की गई उस प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आज़म ने दो अलग-अलग जन्मतिथि के आधार पर दो PAN कार्ड बनवाए।
- पहले PAN कार्ड में जन्मतिथि — 1 जनवरी 1993
- दूसरे PAN कार्ड में जन्मतिथि — 30 सितंबर 1990
विधायक ने आरोप लगाया था कि कूटरचित और असत्य दस्तावेजों का उपयोग करके पैन कार्ड बनवाया गया और सरकारी प्रक्रियाओं में प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया था, जिसके बाद मामला स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन था।
कचहरी में बढ़ी हलचल
फ़ैसले को लेकर कचहरी परिसर में सुबह से ही हलचल बढ़ गई थी। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और सपा समर्थक कचहरी पहुंचने लगे थे। किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए। पुलिस बल तैनात रहा और पूरे परिसर में सतर्कता बढ़ाई गई।
सज़ा सुनते ही हिरासत
कई दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज़म खान और अब्दुल्ला आज़म को दोषी पाते हुए सज़ा सुना दी। दोनों को बांदा और सीतापुर जेल भेजे जाने की तैयारी चल रही है।
