National Herald Case Hearing: नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट को ईडी (ED) की चार्जशीट पर अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाना था, लेकिन अदालत ने आदेश को एक बार फिर टाल दिया है। इस मामले में अब फैसला 16 दिसंबर को सुनाया जाएगा। पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने कहा था कि केस फाइलों को दोबारा बारीकी से देखने की आवश्यकता है, इसलिए तत्काल फैसला देना संभव नहीं है।

National Herald Case Hearing: किन-किन नेताओं पर है मामला दर्ज?
ईडी ने अपनी चार्जशीट में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को आरोपी नामित किया है। इनमें शामिल हैं
- सोनिया गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष
- राहुल गांधी, सांसद
- दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा
- दिवंगत ऑस्कर फर्नांडिस
- सुमन दुबे
- सैम पित्रोदा
- और कंपनी यंग इंडियन
ED का आरोप है कि इन सभी ने मिलकर साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कब्जा किया।यह मामला मूल रूप से पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर आधारित है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेताओं ने फंड का दुरुपयोग किया और पार्टी द्वारा दिए गए कर्ज का गलत इस्तेमाल किया।
National Herald Case Hearing: क्या है नेशनल हेराल्ड केस?
एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ‘नेशनल हेराल्ड’ अखबार प्रकाशित करता था। ED के अनुसारAJL पर कांग्रेस का 90 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज था।यह कर्ज यंग इंडियन कंपनी को ट्रांसफर किया गया।गांधी परिवार के पास यंग इंडियन में 76% शेयर थे।ED का आरोप है कि इस प्रक्रिया के तहत ‘कर्ज चुकाने’ के नाम पर AJL की करोड़ों की संपत्तियां हड़प ली गईं।चार्जशीट में यह भी दावा किया गया है कि इस लेन-देन से AJL की प्रॉपर्टी यंग इंडियन को अवैध तरीके से ट्रांसफर हुई, जबकि इसके लिए न तो उचित भुगतान हुआ और न ही कोई पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई।
National Herald Case Hearing: अब आगे क्या?
राउज़ एवेन्यू कोर्ट 16 दिसंबर को यह तय करेगी किED की चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाएगा या नहीं,और क्या आरोपियों के खिलाफ आगे सुनवाई बढ़ेगी।यह फैसला इस लंबे समय से चल रहे विवादित राजनीतिक-आर्थिक केस का अगला बड़ा पड़ाव माना जा रहा है।
