15 सितंबर तक ITR नहीं भरा तो लगेगी भारी पेनल्टी, जानें आसान तरीका

15 सितंबर तक ITR नहीं भरा तो लगेगी भारी पेनल्टी, जानें आसान तरीका

आयकर रिटर्न (ITR) भरना हर साल आयकरदाताओं के लिए अनिवार्य होता है। केंद्रीय सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 सितंबर 2025 तक अगर आपने अपना ITR फाइल नहीं किया, तो आपको भारी पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल सरकार ने किसी भी तरह का एक्सटेंशन नहीं दिया है, इसलिए समय पर रिटर्न भरना बेहद जरूरी है।

यदि आप रिटर्न समय पर फाइल नहीं करते हैं, तो पेनल्टी की राशि आपकी वार्षिक आय पर निर्भर करती है। आमतौर पर, आयकर अधिनियम के तहत 1,00,000 रुपए तक की वार्षिक आय वालों के लिए 5,000 रुपए तक की लेट फीस लग सकती है। वहीं, उच्च आय वर्ग के लिए यह पेनल्टी और बढ़ सकती है।

कैसे करें ITR फाइलिंग:

  1. सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर लॉगिन करें।
  2. अपने पैन कार्ड और बैंक अकाउंट की जानकारी तैयार रखें।
  3. आय के स्रोतों के आधार पर सही ITR फॉर्म चुनें। उदाहरण के लिए, सैलरी के लिए ITR-1, व्यवसाय के लिए ITR-3 या ITR-4।
  4. आवश्यक विवरण जैसे सैलरी, बैंक ब्याज, निवेश, टैक्स कटौती आदि भरें।
  5. दस्तावेज अपलोड करें और रिटर्न को e-verify करें। आप यह Aadhaar OTP, Net Banking या EVC के जरिए कर सकते हैं।

ITR फाइलिंग समय पर करने से न केवल भारी पेनल्टी से बचाव होता है, बल्कि आप अपने वित्तीय रिकॉर्ड को भी सही रख पाते हैं। इसलिए 15 सितंबर से पहले रिटर्न फाइल करना न भूलें।

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