दिल्ली-NCR में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला

दिल्ली-NCR में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक नहीं! सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिकों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ कोई एक्शन लेने से रोक लगा दी है। दिल्ली-NCR में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक नहीं!

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में इन पुरानी गाड़ियों के खिलाफ कोई तत्काल कदम नहीं उठाया जाएगा। हालांकि, इस मुद्दे पर चार सप्ताह बाद सुप्रीम कोर्ट में पुनः सुनवाई होगी। दिल्ली-NCR में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक नहीं!

यह फैसला उस याचिका की सुनवाई के दौरान आया है, जिसे दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था। सरकार ने पुरानी गाड़ियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को नोटिस जारी किया है। दिल्ली-NCR में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक नहीं

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन इस प्रतिबंध को लेकर वाहन मालिकों में असंतोष था। दिल्ली सरकार ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

आगे की कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट में चार हफ्ते बाद इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या कदम उठाए जाएं।

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